Mahtari Vandan Yojana: mahtari vandana yojana 2024| chhattisgarh mahtari vandan yojana| रायपुर प्रदेेश की महिलाओं के लिए एक खुशहाली वाली खबर निकलकर सामने आयी है। प्रदेश सरकार महतारी वंदन योजना चला रही है। इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को सरकार 1000 रूपये देने जा रही है। महतारी वंदन योजना के लिए सोमवार से ऑनलाइन और आफलाइन आवेदन पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है।
21 को अंतिम सूची के बाद 25 तक आपत्ति की जा सकेगी। जबकि आपत्ति का निराकरण 26 से 29 तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन एक मार्च को तथा स्वीकृति पत्र मार्च को जारी हो जाएगा। इस योजना में पात्र महिला हितग्राहियों को आठ मार्च से राशि जारी होगी। गौरतलब है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उददेश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना का मार्च से लागू होगी।
Mahtari Vandan Yojana: महतारी योजना की यह रहेगी पात्रता
महतारी योजना के आवेदन के लिए पात्रता विशेष तौर पर रखी गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की स्थानीय निवासी और विवाहित महिला पात्र होंगी। जिनका एक जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष पूरी हो चुकी है और इससे कम नहीं होनी चाहिये। यह भी बता दे कि इस योजना का लाभ लेने हेतु विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला पात्र होंगी। योजनान्तर्गत पात्र महिला को हर माह 1,000 रूपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
Mahtari Vandan Yojana: आवेदन के लिए यह दस्तावेज हैं आवश्यक
महतारी योजना का लाभ लेने के लिए उन महिलाओं को जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता होगी। जो ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करेंगी। इसके लिए महिलाओं से स्व सत्यापित स्वंय की पासपोर्ट साईज फोटो, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, स्वंय का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत एवं स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक होंगे।
Mahtari Vandan Yojana: यह महिलाएं होंगी योजना के लिए पात्र
महतारी योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को राज्य की स्थानीय निवासी विवाहित महिला पात्र, एक जनवरी 2024 को महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना की पात्र होंगी।
Mahtari Vandan Yojana: यह महिलाएं होंगी अपात्र
ऐसी महिलाएं बिल्कुल भी इस योजना के लिए आवेदन ना करें, जो इसके लिए पात्र नही हैं। ऐसी महिलाएं परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता होने पर, परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर कार्यरत ना हो। मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो व भी अपात्र होंगी।
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