Lalitpur News: पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ललितपुर मो0 मुश्ताक द्वारा जनपद में चिन्हित अभियोगो में अपराधियों को शीघ्र अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में अभियुक्त महेन्द्र सिंह पुत्र लाल सिंह नि0 ग्राम अण्डेला थाना महरौनी जनपद ललितपुर के विरूद्ध थाना महरौनी में मु0अ0सं0 590/17 धारा 376/302 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमे डेडीकेटेड टीम गठित कर वैज्ञानिक व तथ्यपरक साक्ष्यों के आधार पर समयवद्ध व गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।
पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी करवायी गयी जिसमें थाना महरौनी पुलिस, कोर्ट पैरोकार व अभियोजन पक्ष के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी करते हुए 20.12.2024 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (FTC-I) ललितपुर द्वारा अभियुक्त महेन्द्र सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 1 लाख 20 हजार रूपये की धनराशि के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।